राज्य विधानसभा में सोमवार को राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद अब पर्यटकों से दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। अब यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ गया है। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस संशोधन में धारा 27-क जोड़ा गया है।
अब इसमें होने वाले अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे। वहीं, धारा 13 की उपधारा 3 में अपराध की पुनरावृत्ति होने पर धारा 13 की उपधारा 4 में यह गैर जमानतीय होगा। पर्यटन का व्यवसाय विकास की गति पकड़े, राजस्थान की आन-बान-शान की अच्छी अनुभूति लेकर पर्यटक वापस लौटें और उनके साथ दुर्व्यवहार को रोका जाए, इसी उद्देश्य से वर्ष 2010 में विधेयक लाया गया था। उसमें सजा जमानती है या गैर जमानती, ये अंकित नहीं था, इसलिए संशोधन करना पड़ा।