आने वाले महीनों में नए वाहनों को खरीदना 10% तक महंगा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीमा पॉलिसी की डिजाइन और मोटर कवर के मौजूदा जोखिम मॉडल में परिवर्तन होने की संभावना है।
हाईकोर्ट का फैसला
मद्रास हाईकोर्ट (HC) ने एक फैसला दिया है। इसके अनुसार, वाहन मालिकों को अब अनिवार्य 'बंपर टू बंपर' कवर खरीदना होगा। इसका मतलब यह है कि अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसीज के साथ, ग्राहकों को मोटर ओन-डैमेज (OD) बीमा भी खरीदना होगा। साथ ही सह-यात्रियों के लिए दुर्घटना कवर भी खरीदना होगा।
बीमा कंपनियों ने फैसले का स्वागत किया है
स्वस्तिका इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेस के वाइस प्रेसीडेंट जितेंद्र सिंह कहते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का सभी बीमा कंपनियों ने स्वागत किया है। साल 2020 में थर्ड पार्टी के लिए लांग टर्म पॉलिसी को पेश किया गया था। हालांकि ओन डैमैज के लिए यह अनिवार्य नहीं था और इसे केवल एक साल के लिए रखा गया था।