झारखंड में निजी क्षेत्र की नाैकरियाें में स्थानीय युवाओं काे 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हाे गया। विपक्ष के विराेध के बीच बुधवार काे विधानसभा में इससे संबंधित “स्थानीय उम्मीदवाराें का नियाेजन विधेयक-2021’ पास हाे गया। इस बिल का ड्राफ्ट हरियाणा की तर्ज पर बनाया गया है। अब निजी कंपनियाें काे 40 हजार रुपए वेतन वाले 75% पदाें पर स्थानीय युवाओं काे प्राथमिकता के आधार पर नाैकरी देनी हाेगी। हालांकि युवाओं काे याेग्यता के आधार पर ही नाैकरी मिलेगी।

जरूरत पड़ी तो उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसकी अर्हता कंपनियां तय करेंगी। विधेयक के ड्राफ्ट में कहा गया है कि कंपनियाें काे स्थानीय लाेगाें की बहाली के दाैरान इस बात का विशेष ध्यान रखना हाेगा कि इसमें समाज के सभी वर्गाें काे प्रतिनिधित्व मिले। कानून का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। नए कानून में जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगी, जाे इसकी माॅनिटरिंग करेगी। इसमें स्थानीय विधायक या उनका प्रतिनिधि, डीडीसी, श्रम अधीक्षक और जिला नियाेजन पदाधिकारी शामिल हाेंगे। श्रम नियाेजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भाेक्ता ने बताया कि अब नियमावली तैयार की जाएगी। स्वीकृति मिलते ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।