
भोपाल। मप्र में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बिकने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने गुरूवार को एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब शराब की दुकानों से शराब की बिक्री पर बिल देना होगा। यह नियम प्रदेश में 1 सितंबर से लागू होगा।गौरतलब है कि इस समय देश में सबसे महंगी शराब मप्र में बिक रही है। यहां एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बेची जा रही है। जिससे शराब की तस्करी बढ़ गई है। पड़ोसी राज्यों से लोग शराब लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहां मनमाने दामों पर दुकानदार शराब बेच रहे हैं। जबकि शराब दुकानों पर शराब के दामों की मनमानी को जांचने के लिए प्रदेश के आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने जांच कराने के आदेश जारी किए थे। इसके साथ ही शराब दुकानों पर आबकारी विभाग ने टेस्ट परचेज करने का दावा किया था। आदेश तो निकले पर टेस्ट परचेज की रिपोर्ट कहीं जारी नहीं हुई।
अब आबकारी आयुक्त ने सभी सहायक आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों को मदिरा दुकान से मदिरा का बिक्रय करते समय कैश मेमो दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।