भोपाल ।  प्रदेश के उज्जैन में पदस्थ ग्रामीण यांत्रिक विभाग के वरिष्ठ   ‎लिपिक को न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई है। 
अदालत ने पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। आरोपित ने ठेकेदार से भुगतान के एवज में ढाई हजार रुपये की घूस मांगी थी। लोकायुक्त एसपी शैलेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि अभिजीत सिंह राठौर निवासी उज्जैन ने 30 दिसंबर 2015 को शिकायत की थी कि वह ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में ठेकेदारी करता है। आडिट शाखा में पदस्थ वरिष्ठ लिपिक शकील अहमद खान ठेका निर्माण कार्य से संबंधित फिक्स डिपाजिट रसीद एवं सिक्युरिटी डिपाजिट करीब एक लाख रुपये देने के एवज में रिश्वत मांग कर रहा है। खान अब तक दिए गए पेमेंट की एक फीसद के हिसाब से ढाई हजार रुपये की मांग कर रहा था। लोकायुक्त ने शिकायत की तस्दीक वाइस रिकार्डर से करवाई तो उसमें भी शकील अहमद रुपये की मांग कर रहा था।जिसके बाद तत्कालीन निरीक्षक दिनेश रावत ने ट्रैप कार्रवाई कर शकील अहमद को 31 दिसंबर 2015 को निर्माण लेखा कक्ष ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय में शकील अहमद को अभिजीत सिंह से रिश्वत के ढाई हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने शकील अहमद को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है ‎कि रुपये लेने के बाद शकील अहमद ने रुपये पेंट की बाएं जेब में रख लिए थे, जिसे लोकायुक्त ने जब्त कर लिए थे। शकील के हाथ घुलाने पर वह गुलाबी हो गए थे। मौके पर अभिजीत सिंह से संबंधित दस्तावेज शकील के पास से जब्त किए गए थे।