इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चिकित्सा विभाग को फटकार के बाद विभाग ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में निलंबित डॉ कफील अहमद खान को निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। इसकी जानकारी अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट में दी। उन्होंने बताया कि उन पर अन्य मामलों में भी निलंबन की कार्रवाई की गई है जो अभी पूरी नहीं हुई हे। इससे बच्चों की मौत के मामले में निलंबन हट जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोर्ट ने इस याचिका पर 14 दिनों में जरूरी तथ्य हलफनामे के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि कोर्ट ने 6 अगस्त को राज्य सरकार से पूछा था कि चार साल हो जाने के बाद भी विभागीय जांच की कार्रवाई पूरी क्यों नहीं की जा सकी है। वहीं डॉ कफील खान से जुड़े एक अन्य मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सीएए और एनआरसी के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल इस मामले में सरकार का पक्ष रख रहे एजीए पतंजलि मिश्रा स्वास्थ्य कारणों से अदालत में पेश नहीं हो सके। अब इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि डॉ कफील पर सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉ कफील पर एनएसए भी लगा था। हाईकोर्ट ने पिछले साल ही डॉ कफील पर लगे एनएसए को रद्द कर दिया था। कफील की याचिका में अलीगढ़ में दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की गई है। उनकी दलील है कि चार्जशीट दाखिल करते हुए सरकार की अनुमति नहीं ली गई थी। जबकि क्लास वन ऑफिसर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के पहले शासन से अनुमति लेना जरूरी है।
चिकित्सा विभाग ने डॉ कफील को किया निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध
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