शासकीय भवनों में चल रहे सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में तत्काल विद्युत कनेक्शन करायें
समुचित कार्यवाही कर एक माह में दें पालन प्रतिवेदन
आयोग ने की अनुशंसा
विद्युत व्यवस्था आंगनवाड़ी केन्द्रों की बुनियादी जरूरत है। शासकीय भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाली महिलाओं एवं बच्चों को ऐसी सुविधा से वंचित करना उनके मौलिक एवं मानव अधिकारों का उल्लंघन है। राज्य सरकार तत्काल शासकीय भवनों में संचालित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन करायें। इन सभी केन्द्रों में समुचित प्रकाश व्यवस्था के लिये विद्युत उपकरण एवं पंखों की व्यवस्था भी की जाये। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश शासन को यह अनुशंसा करते हुये इस संबंध में की गई कार्यवाही का एक माह में पालन प्रतिवेदन मांगा है।
उल्लेखनीय है कि आयोेग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन एवं माननीय सदस्य श्री मनोहर ममतानी ने 31 जुलाई 2021 को मंदसौर जिले के भानपुरा में आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 01 का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में आयोग ने पाया कि आंगनवाड़ी केन्द्र प्राथमिक शाला के शासकीय भवन में संचालित हो रहा है। जहां गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और बच्चों की देखरेख की व्यवस्था की गई है। आयोग ने यहां सभी गतिविधियां तय मानकों के अनुसार ही होना पाया। परन्तु केन्द्र में अंधेरा होने की वजह जानने पर वहां मौजूद कर्मचारियों और महिलाओं ने बताया कि केन्द्र में विद्युत की व्यवस्था नहीं है। इसीलिये भवन में लाईट और पंखे नहीं लगे हैं।
कारण पूछने पर वहां मौजूद विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश में ही जहां-जहां आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवनों में संचालित हैं, वहां ऐसे शासकीय भवन में कहीं भी विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसके विपरीत जहां आंगनवाड़ी केन्द्र निजी भवनों में या किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं, वहां लाईट, पंखे आदि की व्यवस्था उपलब्ध है और वहां ऐसे विद्युत उपकरणों के लिये विद्युत उपयोग के बिलों का भी भुगतान विभाग द्वारा ही किया जाता है। आयोग पदाधिकारियों ने इस विसंगतिपूर्ण व्यवस्था पर गहन चिंता व्यक्त की।
इस विसंगतिपूर्ण व्यवस्था पर संज्ञान लेकर इसमें त्वरित सुधार के लिये मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने राज्य शासन के मुख्य सचिव तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को प्रदेश के शासकीय भवनों में चल रहे सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में तत्काल विद्युत कनेक्शन कराने और इस बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर कार्यवाही का एक माह में पालन प्रतिवेदन देने को कहा है।