जयपुर. राजस्‍थान की राजधानी जयपुर में अजमेर रोड स्थित टैगोर नगर इलाके में एक पालतू पिटबुल (Pitbull Dog) ने 11 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला (Deadly Attack) कर दिया. हमले में डॉगी ने मासूम को बुरी तरह से जगह-जगह से काट खाया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे गंभीर हालत में जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा है कि डॉगी के हमले से मासूम के हाथ, पैर, सिर और चेहरे पर 20 गहरे घाव (Deep Wounds) हो गए हैं. पिटबुल डॉगी को पालना कई देशों में बैन है. कुत्‍ते के इस नस्‍ल को बेहद खतरनाक माना जाता है. यह शिकार को जबड़ों में जकड़ लेता है. नगर निगम के एनिमल शाखा ने पिटबुल को कस्टडी में ले लिया है.

जानकारी के अनुसार, मासूम पर हमला करने की घटना सोमवार को टैगोर नगर इलाके की हनुमान वाटिका में हुई है. इस डॉगी ने अपने मालिक के घर में किराए पर रहने वाले मजदूर के 11 साल के बेटे विशाल को काट लिया. लोगों की मानें तो यह डॉगी दीवार फांद कर मजदूर के घर में आया और उसने मासूम विशाल पर हमला कर किया. बच्चे के रोने चीखने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने मासूम को डॉगी के चंगुल से मुक्त कराया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा. हमले में विशाल पूरी तरह से लहूलुहान हो गया. स्थानीय लोगों ने इस मसले को लेकर डॉगी के मालिक दुर्गेश हाड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ चित्रकूट थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है. लोगों का कहना है कि पिटबुल नस्ल के डॉगी को पालना गलत है.


रजिस्ट्रेशन को लेकर संजीदा नहीं हैं शहरवासी
घरों में पालतू जानवर पालने के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन विडंबना यह है कि न तो लोग पालतू जानवर पालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर संजीदा हैं और न ही नगर निगम. पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराने से नगर निगम को इस बात की जानकारी रहती है कि किस घर में कौन सा जानवर पाला जा रहा है. रजिस्ट्रेशन जारी करते वक्त पालतू डॉगी के लिए कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लेकर नगर निगम कोई संजीदगी नहीं दिखाता है.

शहरवासी उठा रहे हैं ये मांग
जयपुर नगर निगम के पूर्व मुख्य सचेतक गिरिराज खंडेलवाल ने जयपुर शहर के सभी सार्वजनिक पार्क में पालतू डॉगी को घुमाने पर लगी रोक की सख्ती से पालना के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि नगर निगम घरों में डॉगी पालने के लिए लाइसेंस जारी करे और नियमों की पालना नहीं करने वालों का लाइसेंस निरस्त कर उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए. खंडेलवाल ने मासूम पर विदेशी नस्ल के पालतू डॉगी की ओर से किए गए जानलेवा हमले के प्रकरण में उसके मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि नगर निगम इस मामले में पीड़ित बच्चे को चार लाख रुपये का मुआवजा दे और इलाज का सारा खर्चा वहन करे.