गांधीनगर। स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान अनिवार्य करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के राज्यपाल ओपी कोहली ने गुजरात स्थानीय प्राधिकार (संशोधन) कानून-2009 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक और खास बात यह है कि इस विधेयक में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देने का प्रावधान भी किया गया है।

प्रदेश विधानसभा के सचिव डीएम पटेल ने बताया कि राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे लागू की अनुमति सरकार को दे दी हैं।

मालूम हो, यह विधेयक नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते विधानसभा में पास हो गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनिवाल ने इसे रोके रखा था।

वोट नहीं दिया तो सजा, जुर्माना

विधेयक में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान नहीं देने वालों को सजा दी जा सकती है। जुर्माने का प्रावधान भी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोषी को क्या सजा दी जाएगी।