चंडीगढ़ : यहां की एक अदालत ने एक मनोरंजन चैनल पर प्रसारित होने वाले "सत्यमेव जयते" कार्यक्रम में समलैंगिकों और किन्नरों के अधिकारों को लेकर चर्चा करने उन्हें नोटिस जारी कर 19 दिसंबर को अपना पक्ष रखने को कहा है।   वकील मंदीप कौर की इस सबंध में दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करते हुए सिविल जज जसविंदर सिंह ने कल आमिर खान को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तिथि पर जबाव दायर करने का निर्देश दिया है।
 
 याचिका में आरोप लगाया गया है कि आमिर ने अपने सत्यमेव जयते कार्यक्रम में किन्नरों और समलैंगिकों के अधिकारों को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत चर्चा की थी जिस पर उच्चतम न्यायालय पहले ही अपना फैसला दे चुका है।
 
उन्होंने समलैंगिकों के अधिकारों के लिए इस धारा में संशोधन के पक्ष में जनता से वोट करने को भी कहा था। उल्लेखनीय है कि धारा ३७७ में समलैंगिकता को गैर कानूनी करार दिया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आमिर खान ने कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाने तथा समलैंगिकता को प्रोत्साहित करने की भी जुर्रत की है।   याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने आमिर को उसके इस कार्यक्रम में कही गई बातों को लेकर नोटिस जारी कर 24  घंटे के भीतर बिनाशर्त माफी मांगने की भी मांग की थी लेकिन उन्हें इसका कोई जबाव नहीं मिला।