
बिलासपुर । सरकारी जमीनों की नीलामी मामले में बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे प्रदेश में नीलाम की गई कुल जमीन, कितने लोगों को दी गई, संबंधित हितग्राहियों की पूरी सूची चार हफ्ते में कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। पूरे मामले की सुनवाई ॥ष्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच में हुई है। इधर, याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोर्ट की जांच के बाद देश के सबसे बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश होगा।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार हफ्ते में कोर्ट के सामने पूरी सूची पेश करने आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार हफ्ते में कोर्ट के सामने पूरी सूची पेश करने आदेश दिया है।
दरअसल, सुशांत शुक्ला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें इस पूरी प्रक्रिया पर आपत्ति करते हुए राज्य सरकार के द्वारा अभी तक पूरे प्रदेश में कितनी सरकारी जमीन की नीलामी की गई, कितने लोगों को जमीनें दी गई इसकी जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता ने हितग्राहियों की सूची की मांग भी की थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में पूरी सूची कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया है।
मामले में सुशांत शुक्ला की ओर से रोहित शर्मा, राज्य सरकार की तरफ से वी.आर तिवारी और चंद्रेश श्रीवास्तव ने पैरवी की। इस आदेश को लेकर याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला ने कहा है कि हाईकोर्ट ने एक सुसंगत आदेश जारी किया है। जिससे प्रदेश सरकार के संरक्षण वाले भू-माफिया और सत्ताधारी दल से जुड़े जमीन के बड़े व्यापारियों के नाम सामने आएंगे।