जबलपुर। बाजार शाम ७ बजे तक ही खुलेंगे, जिम, स्वूâल, कॉलेज और मॉल अभी नहीं खुलेंगे। सभी तरह की दुकानें, प्रतिष्ठान, अब खुल सवेंâगी, राईट-लेफ्ट की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है लेकिन व्यापारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा, इसके लिये व्यापारी संघों की जवाबदेही भी तय की गई है। रविवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के बाद जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने आदेश जारी कर दिये। इस आदेश में अभी तक रेस्टारेंट और खान पान की दुकानों में पार्सल की व्यवस्था थी, अब यह प्रतिष्ठान अपनी कुल बैठक क्षमता से ५० प्रतिशत ग्राहकों के साथ खुल सवेंâगे। सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सैनेटाईजर अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था आज १४ जून सोमवार से आगामी आदेश तक लागू होगी। लंबे समय से राईट-लेफ्ट व्यवस्था का विरोध हो रहा था, इसकों लेकर सियासत भी हुई और व्यापारियों ने भी विरोध दर्ज कराया। कल ही जनता दलयू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया को पत्र लिखकर इंदौर, भोपाल का हवाला देकर जबलपुर में भी सातों दिन व्यापार करने देने की छूट प्रदान करने की मांग की थी, उन्होंने राईट-लेफ्ट व्यवस्था भी समाप्त करने की मांग की थी। रविवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक अशोक रोहाणी, विनय सक्सेना, संजय यादव आदि ने भी राईट-लेफ्ट व्यवस्था समाप्त करने का सुझाव दिया था। सुबह हुई बैठक के बाद शाम को कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। विवाह समारोह में अभी वर-वधू पक्ष से २०-२० लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी, साथ ही विवाह समारोह के परिवारों को कोविड टेस्ट भी अनिवार्य होगा, आमंत्रित मेहमानों की सूची भी दो दिन पहले ही एसडीएम को उपलब्ध करानी होगी। वहीं आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है. ३१ मई में स्पष्ट गई प्रतिबंधित गतिविधियों (जिम, मॉल आदि) को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन के आदेश के बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली है.
आज से राईट-लेफ्ट व्यवस्था समाप्त
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