
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरा करोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को उसे जमानत देने से इनकार का दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, हाईकोर्ट ने चौकसी के भागने का खतरा होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है।
इससे पहले चौकसी के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल जमानत का हकदार है, क्योंकि उस पर लगाए गए आरोप जमानती धाराओं के तहत आते हैं। वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि चौकसी की सेहत ठीक नहीं है। ऐसे में जमानत राशि लेकर उसे बेल दी जानी चाहिए।
वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चौकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर रखा है। अगर उसे जमानत दी गई, तो उसके भागने का खतरा बना रहेगा। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
इससे पहले की सुनवाई में डोमिनिका हाईकोर्ट ने चौकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए टाल दी दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद चौकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
चौकसी की पत्नी बोली- मेरे पति को बदनाम किया जा रहा
इससे पहले मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड बारबरा जेबरिका के आरोपों का मेहुल की पत्नी प्रीति ने खंडन किया था। जेबरिका ने कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत में मेहुल पर फर्जी आइडेंटिटी बताने और किडनैपिंग की झूठी थ्योरी रचने जैसे आरोप लगाए थे। इस पर गुरुवार को प्रीति ने जवाब दिए। प्रीति का कहना है कि उनके पति को बदनाम किया जा रहा है।
ये है पूरा मामला?
मेहुल चौकसी एंटीगुआ-बारबुडा में रह रहा था। लेकिन 23 मई को वह अचानक लापता हो गया और दो दिन बाद डोमिनिका में पकड़ा गया था। चौकसी का दावा है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड बारबरा जेबरिका के साथ था। उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। किडनैपर्स ने उसे पीटा भी, लेकिन इस पूरी घटना के दौरान जेबरिका ने उसकी कोई मदद नहीं की। इससे साफ पता चलता है कि वह अपहरण की साजिश में शामिल थी।