रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार कानूनी प्रावधान के बिना किसी कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी या अवकाश नकदीकरण राशि नहीं छीन सकती। यह फैसला जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार 'प्रशासनिक...
Published on 12/04/2025 1:00 PM





