लखनऊ | हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी।न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह व न्यायमूर्ति विवेक सिंह की खंडपीठ ने यह निर्णय पारित किया है। न्यायालय ने कहा...
Published on 15/11/2022 5:24 PM





