
महाराष्ट्र में सीजेआई बीआर गवई को स्थाई राजकीय अतिथि नामित किया गया है। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में स्थायी राजकीय अतिथि घोषित कर दिया गया है।
इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए कुछ अहम प्रोटोकॉल जारी किए हैं। ये प्रोटोकॉल मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों की यात्रा के दौरान आधिकारिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में राज्य अतिथि नियमों का हवाला दिया गया है। माना जा रहा है राज्य सरकार की ओर से ये कदम बीआर गवई के नाराजगी व्यक्त किए जाने के बाद उठाया गया है।
जब DGP और मुख्य सचिव नहीं किया स्वागत
सीजेआई बनने के बाद वो पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे, उनके स्वागत के लिए राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। न ही उनके कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस वजह से सीजेआई नाराज हो गए थे।
क्या है परमानेंट गेस्ट नियम?
महाराष्ट्र राज्य गेस्ट नियम 2004 के अनुसार, घोषित राज्य गेस्ट की लिस्ट में शामिल या ऐसे माने जाने वाले व्यक्तियों को राज्य प्रोटोकॉल उप-विभाग की तरफ से एयरपोर्ट पर स्वागत और विदाई की व्यवस्था की जाती है। जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर का कार्यालय नामित प्रोटोकॉल अधिकारियों के माध्यम से इसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।