भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने के बाद वे कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं. आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. विजय शाह ने जब कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की थी, तब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. विजय शाह ने जब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार कल CJI बीआर गवई ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही उन्होंने मंत्री कुंवर विजय सिंह को भी फटकार लगाई थी. मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे खारिज करते हुए आज (16 मई) की तारीख दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा था- राज्य के कैबिनेट मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बहुत सोच-समझकर बोलना चाहिए. आपसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या यह आपको शोभा देता है?

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को 'आतंकवादियों की बहन' कहा था। उनके बयान पर एमपी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 152, 196 (1)(बी) और 197 (1)(सी) के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

विजय शाह ने मांगी माफी

मामला गंभीर होने के बाद मंत्री विजय शाह ने भी अपने बयान के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं सपने में भी कर्नल सोफिया के बारे में गलत नहीं सोच सकता। सोफिया ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की है। मैं उन्हें सलाम करता हूं। अगर मैंने जोश में आकर कुछ गलत कहा है तो उसके लिए माफी मांगता हूं।

इस्तीफे के लिए बढ़ रहा दबाव

विजय शाह का यह बयान राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। एमपी सरकार पर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने का दबाव है। खबरों की मानें तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विजय शाह से मुलाकात की थी। लेकिन, उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।