सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव भले ही छोटे पर्दे के कुकिंग शो के जरिए लोगों को हंसाते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन असल जिंदगी में एल्विश की मुसिबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. यूट्यूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रेव पार्टी में ड्रग्स-सांप के जहर के इस्तेमाल करने के मामले में कोर्ट ने एल्विश यादव की चार्जशीट-समन रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है.
एल्विश ने इस याचिका को खारिज करने की अपील की थी. लेकिन मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया. सोमवार को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने रेव पार्टी में ड्रग्स-सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में फैसला सुनाया. इस मामले में तीन नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में यूट्यूबर एल्विश यादव समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी.
जिंदा सांप के साथ एल्विश ने वीडियो बनाया
कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पास चार्जशीट रद्द करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं. पीएफए आर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. सभी पर रेव पार्टी में ड्रग्स, स्नेक वेनम के प्रयोग व जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप लगा था.
एल्विश यादव पर लगे हैं ये इल्जाम
3 नवंबर 2023 को एल्विश यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर का ये केस नोएडा के सेक्टर 49 से जुड़ा हुआ था. पीएफए आर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने आरोप लगाया था कि एल्विश और उनके साथी रेव पार्टी में ड्रग्स और स्नेक वेनम के इस्तेमाल के लिए जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाते हैं. इसके अलावा यूट्यूबर को लेकर ये भी कहा गया था कि वो अपने एनसीआर वाले फॉर्म हाउस पर जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करते थे. मामले में आरोपी राहुल यादव का एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को मिला था. पुलिस को राहुल के पास से 20 मिली जहर भी मिला था.