जोधपुर। जोधपुर की एक सत्र अदालत ने बलात्कार के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी। वह अभी जेल में हैं। अदालत की ओर से खारिज की गई 74 साल के आसाराम की यह छठी जमानत अर्जी थी। उन्हें अगस्त 2013 में 16 साल साल की एक स्कूली छात्रा से बलात्कार के आरोप में जेल भेजा गया था।

अदालत के आदेश के बारे में पीड़िता के वकील पी सी सोलंकी ने बताया कि अदालत ने आसाराम की उम्र और लड़की की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई देरी जैसी दलीलें नहीं मानी। आसाराम की पैरवी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे थे।
स्वामी ने सोमवार को अदालत में पेश होकर आसाराम की पैरवी की थी। अदालत ने सोमवार को ही जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुन ली थी और आज के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाए जाने के समय आसाराम अदालत में नहीं थे, लेकिन उनके समर्थक वहां मौजूद थे।