भोपाल  ।  पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने दूर कर दी। आयोग ने सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन विभाग के पत्र पर सशर्त सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों को अनुमति दे दी। आयोग के सचिव राकेश सिंह ने प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों के व्यक्तियों और अभ्यर्थियों की सहभागिता भी इसमें नहीं होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के बारे में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे चुनाव के काम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न् न हो। आदर्श आचार संहिता का पालन कार्यक्रम में करना होगा। आयोग के साथ ही वीडियो कांफ्रेंस में कुछ कलेक्टरों ने भी आयोग से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था।