
रायपुर। कोरोना की वजह से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में 50 हजार रुपये दिया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को राज्य के सभी कलेक्टरों को दिशा- निर्देश जारी किया गया है। यह राशि हासिल करने के लिए कोविड डेथ आडिट कमेटी (सीडीएसी) से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। एक पन्ने के आवेदन के साथ कुल तीन दस्तावेज जमा करना है। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आवेदक का आधार नंबर और बैंक पास बुक के पहले पन्ने की फोटो कापी शामिल है।
राज्य में 22 सितंबर तक सीडीएसी ने कोरोना की वजह से 13,563 मौतों की पुष्टि की है। इनमें सबसे ज्यादा 3,139 रायपुर, 1,797 दुर्ग और 1,207 मौत बिलासपुर जिले में हुई है। राजस्व विभाग के अफसरों ने बताया कि कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रविधान के अनुसार नहीं दी जाएगी।, बल्कि यह राशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी।की सुविधा के लिए हास्टल प्रारंभ किए जाएंगे।