पुणे| दाभोलकर हत्याकांड में पुणे की विशेष अदालत ने बुधवार को इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष रहे नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
आरोप तय होने के बाद अब आपराधिक ट्रायल शुरू होगा। बुधवार को एडिशनल सेशन जज एस आर नवंदर ने पांच आरोपियों वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन अंदुरे, शरद कालस्कर, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे से पूछा कि क्या उन्होंने अपराध किया है, इस पर पांचों ने खुद को निर्दोष बताया।
तावड़े, कालस्कर और अंदुरे जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जज के समक्ष पेश हुए थे, इन्होंने अदालत से और वक्त मांगा। इन्होंने कहा कि वे अपने वकीलों से और सलाह मश्विरा करना चाहते हैं। हालांकि अदालत ने उनकी मांग ठुकरा दी। अन्य दो आरोपी पुनालेकर और भावे खुद ही कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने तावड़े, अंदुरे, कालस्कर और भावे को आईपीसी की धारा 302, 120 बी व अन्य धाराओं के तहत आरोपी माना है। सीबीआई के वकील प्रकाश सूर्यवंशी ने बाद में कहा कि आरोप तय हो गए हैं और इस मामले में आगे की सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
दाभोलकर हत्याकांड: पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
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